उत्तराखंड
IPS लोकेश्वर सिंह दोषी करार

देहरादून।
IPS लोकेश्वर सिंह दोषी करार।
पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने युवक को नग्न कर पीटने के मामले में सुनाया बड़ा फैसला।
फर्जी केस व अवैध हिरासत के आरोप साबित
जांच में पाया गया कि पीड़ित पर झूठा मामला दर्ज कर उसे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया।
पुलिस कि कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल
पीड़ितों को न्याय की उम्मीद बढ़ी
प्राधिकरण के फैसले ने पीड़ित पक्ष की लड़ाई को मजबूत किया
अब आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें।



