ऋषिकेश
ऋषिकेश नाबालिग दुष्कर्म: एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, ‘होटल गंगा इन’ सील; साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुस्तफा की तलाश तेज

ऋषिकेश स्थित रेलवे स्टेशन रोड पर 16 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले के बाद अब एमडीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने होटल गंगा इन को अवैध निर्माण के तहत सील कर दिया है। एमडीडीए द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रेलवे स्टेशन व पीडब्लूडी कार्यालय के पीछे विनोद अग्रवाल के होटल में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किया गया है। प्राधिकरण ने पूर्व में 20 दिसंबर 2024 को इस संपत्ति को सील करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस बल न मिलने के कारण कार्रवाई रुक गई थी। बाद में भवन स्वामी ने कंपाउंडिंग तो कराया, लेकिन मौके पर स्वीकृत नक्शे के विपरीत होटल का संचालन किया। बीते दिनों होटल में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात भी सामने आई थी। जांच में पाया गया कि होटल प्रबंधन ने बिना आईडी व बिना रजिस्टर एंट्री के नाबालिग को कमरे में जाने दिया और घटना के समय सीसीटीवी कैमरे भी बंद रखे। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा और होटल में तोड़ा-फोड़ा भी किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुफियान समेत होटल मैनेजर वैभव गुप्ता और ऑपरेटर राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस की रिपोर्ट पर उपजिलाधिकारी को सराय एक्ट के तहत होटल का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भेजी जा चुकी है। एमडीडीए के अधिकारी अभिषेक भारद्वाज ने ऋषिकेश पुलिस क्षेत्राधिकारी को पत्र भेजकर 5 सितंबर को कार्रवाई हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन को सील कर दिया।



