उत्तराखंड

एलटी भर्ती 2024 मामला_आयोग को 3 माह के भीतर संशोधित रिजल्ट जारी कर, नियुक्ति के आदेश

उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी भर्ती 2024 का नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 4 जून 2025 का सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए आयोग को 3 महीने के अंदर संशोधित रिजल्ट जारी कर पात्रों को नियुक्ति देने के आदेश दिए।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिंगल बेंच के आदेश के कुछ हिस्सों को डबल बेंच में चुनौती दी थी जिसमें 3 जून 2026 के निर्णय में न्यायाधीश ने एकल बेंच के फैसले को मानने की बात कही जिस कारण आयोग ने सभी विशेष अपील वापस ले ली जिन्हें खारिज कर दिया गया। अब आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह 3 महीने के भीतर एकल पीठ के आदेश का पालन करेगा। इसी आधार पर चल रहे अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी गई।
अदालत ने कहा कि यदि 3 महीने के अंदर आदेश का पालन नहीं हुआ तो फिर से प्रभावित अभ्यर्थी अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग कर सकते हैं। इस मामले को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 1 साल से संघर्षरत थे।

याचिकाकर्ताओं के अलावा सभी को मिलेगा लाभ: कोर्ट

याचिकाकर्ता नवीन सिंह असवाल की इस याचिका पर अधिवक्ताओं गौरव कांडपाल एवं पीयूष गर्ग ने कोर्ट के समक्ष प्रभावी पैरवी की। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश ‘इन रेम’ (Order in Rem) है। जिसका सीधा अर्थ है कि इसका लाभ केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित न रहकर सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को समान रूप से प्राप्त होगा। अदालत के 3 जून के इस फैसले से अभ्यर्थियों और उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई।

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